देहरादून:  भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में बीते छह साल से निष्क्रिय छह पंजीकृत राजनैतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये सभी वे दल हैं जिन्होंने वर्ष 2019 से अब तक छह वर्षों में एक भी चुनाव में प्रतिभाग नहीं किया है और जिनके कार्यालयों का कोई भौतिक पता भी नहीं मिल पाया है।

दलों को इस नोटिस का जवाब 21 जुलाई शाम पांच बजे तक कर दिया है। आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखंड में वर्तमान में 42 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से कई दल ऐसे हैं जो पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों (आर यू पी पी) में बने रहने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में उत्तराखंड के छह ऐसे दलों की पहचान की गई है।

इन दलों की अंतिम डीलिस्टिंग का निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा। देश में राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय/राज्यीय/अमान्यता) का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य इस पूरे अभ्यास में राजनैतिक व्यवस्था का शुद्धिकरण एवं चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

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