Tue. Feb 18th, 2025

आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के कछपुरा मोहल्ले में पत्नी की सिर काटकर हत्या के आरोपी पति को जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाया है।   पति ने हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।

एत्मादपुर के मोहल्ला सत्ता निवासी शांति देवी की शादी घटना से 15 साल पहले कछपुरा निवासी नरेश उर्फ लाला से हुई थी। आरोपी पति नरेश टीवी रिपेयरिंग का काम करता था। नरेश शराब पीने का आदी था।

आरोपी नरेश अपनी पत्नी शांति देवी को चार बच्चों के सामने दूसरे कमरे में घसीटकर ले गया था। इसके बाद बांक से पत्नी का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया था।

इस मामले में शांति देवी के पिता चोब सिंह ने थाना एत्माददौला में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें पति नरेश, ससुर ठाकुरदास, सास मुन्नी देवी और देवर को नामजद किया। कोर्ट साक्ष्य के आधार पर नरेश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।