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गोकशी/गैंगस्टर अपराधी की 10 लाख 63 हजार 814 रुपये की अचल सम्पत्ति कुर्क/जब्त की गयी

माधव संदेश/ ब्यूरो चीफ रायबरेली। आज दिनांक 02 अक्टूबर 2022 को जिलाधिकारी रायबरेली के आदेश के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गोकशी/गैंगस्टर अपराधी नूर मोहम्मद पुत्र स्व0 शमीं निवासी कुरैशी मोहल्ला कस्बा व थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली की समाज विरोधी क्रिया-कलाप से आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित कर सृजित/क्रय की गयी अचल सम्पत्ति- ग्राम नसीराबाद स्थित गाटा संख्या-1199 रक्बा 18.331 हेक्टेअर भूमि के 450 वर्गफीट/41.85 वर्गमीटर में निर्मित मकान (अनुमानित कीमत 10 लाख 63 हजार 814 रुपये ) को गैंगस्टर अधिनियम की धारा-14 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये जब्त किया गया है । यह सम्पत्ति अभियुक्त द्वारा अपने तथा अपने परिजनों के आर्थिक, भौतिक व दुनियावी लाभ के लिये समाज विरोधी क्रियाकलापों/अपराधों को कारित कर अवैध धन अर्जित करके यह सम्पत्ति क्रय की गयीं थीं।

गैंगस्टर अपराधी नूर मोहम्मद पुत्र स्व0 शमीं निवासी कुरैशी मोहल्ला कस्बी व थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली एक गोकशी/गैंगेस्टर माफिया है । अभियुक्त नूर मोहम्मद उपरोक्त के द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर गोकशी आदि घटनाओं को कारित करना मुख्य पेशा है ।

गोकशी/गैंगस्टर अपराधी की जब्त की गयी सम्पत्ति का विवरण-

ग्राम नसीराबाद स्थित गाटा संख्या-1199 रक्बा 18.331 हेक्टेअर भूमि के 450 वर्गफीट/41.85 वर्गमीटर में निर्मित मकान (अनुमानित कीमत 10 लाख 63 हजार 814 रुपये )

अपराधिक इतिहास अभियुक्त नूर मोहम्मद-

मु0अ0सं0-332/2018 धारा-3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नसीराबाद रायबरेली ।

मु0अ0सं0-336/2018 धारा-13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम थाना नसीराबाद रायबरेली ।

मु0अ0सं0-23/2021 धारा-3/25 शस्त्र अधिनियम थाना नसीराबाद रायबरेली ।

मु0अ0सं0-266/2020 धारा-2/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली ।

जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही करने वाली टीमः-

श्री अमित सिंह क्षेत्राधिकारी सलोन जनपद रायबरेली।

प्रभारी निरीक्षक नसीराबाद व पुलिस टीम ।